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रायपुर. पूर्व IAS बीएल अग्रवाल को कैट के बाद अब ईडी से भी बड़ी राहत मिली है। ईडी ने बीएल अग्रवाल की जब्त की गयी संपत्ति को रिलीज कर दिया है। जब्त संपत्ति के मसले पर ईडी के न्यायिक ईकाई एडजूडीकेटिंग आथिरिटी में अग्रवाल ने याचिका दायर की थी, जिस पर आज फैसला सुनाया गया। एडजूडीकेटिंग आथिरिटी के ज्यूडिसियल मेंबर तुषार बी साहा प्रकरण पर सुनवाई के बाद बीएल अग्रवाल की जब्त संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया। पिछले साल बीएल अग्रवाल की 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने अलग-अलग समय मे जब्त की थी। बाबूलाल अग्रवाल के मसले पर आथिरिटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि “बीएल अग्रवाल के नाम पर जब्त की गयी संपत्ति उनकी नहीं है, बल्कि उनके परिवार की है, बीएल अग्रवाल ने खुद की संपत्ति और अपने परिवार के नाम पर संपत्ति सरकारी दस्तावेजों में भी सार्वजनिक की है, अग्रवाल ने अपनी संपत्ति का विवरण हमेशा इनकम टैक्स फाइल के दौरान भी दी है”
::/introtext::आपको बता दें कि सीबीआई को रिश्वत देने के मामले में बीएल अग्रवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गयी थी। इसी दौरान अग्रवाल को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। हालांकि अपनी बर्खास्तगी को बीएल अग्रवाल ने कैट में चुनौती दी थी, जिसके बाद कैट ने बीएल अग्रवाल की बर्खास्तगी बहाल कर दी थी। अब अग्रवाल को कैट के बाद ईडी से भी राहत मिल गयी है। इधर बीएल अग्रवाल ने NPG से कहा कि “हमारे पक्ष में फैसला आया है, संपत्ति जब्त करने के मामले में हमने याचिका दायर की थी, जिस पर आज फैसला हमारे पक्ष में आया है, सत्य की जीत हुई है”
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