Owner/Director : Anita Khare
Contact No. : 9009991052
Sampadak : Shashank Khare
Contact No. : 7987354738
Address : block-03/40, Sarahad Colony, Shakar Nagar,
Raipur C.G. 492007
City Office : In Front of Raj Talkies, Block B1, 2nd Floor, Bombey Market GE Road, Raipur C.G. 492001
Raipur C.G. 492007
City Office : In Front of Raj Talkies, Block B1, 2nd Floor, Bombey Market GE Road, Raipur C.G. 492001



स्कीम के मुताबिक गैंगरेप या जान चली जाने के मसले पर पीड़ित या उसके परिवार को न्यूनतम 5 लाख रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपये की मदद राशि दी जाएगी। इसके अलावा रेप या अप्राकृतिक सेक्स के मामले में न्यूनतम 4 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। शरीर के किसी अंग को नुकसान पहुंचने या फिर 80 फीसदी तक विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा गंभीर रूप से चोट लगने पर भी 2 लाख रुपये का प्रावधान है। यह स्कीम सभी राज्यों के लिए लागू होगी।
भ्रूण को नुकसान पहुंचने या फिर गर्भपता होने की स्थिति में भी न्यूनतम 2 लाख रुपये की राहत राशि दिए जाने का प्रावधान तय किया गया है। स्कीम के मुताबिक यदि कोई महिला कई अपराधों के तहत पीड़ित है तो वह मुआवजे की पूरी राशि के लिए हकदार होगी। यदि गैंगरेप की पीड़िता की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपये की राशि मिलेगी। 5 लाख रुपये गैंगरेप के एवज में और 5 लाख रुपये मौत के मुआवजे के तौर पर।
फिलहाल अलग-अलग राज्य सरकारें रेप पीड़िताओं को अपने स्तर पर अलग-अलग राशि राहत के तौर पर मुहैया कराती हैं। जैसे ओडिशा सरकार 10,000 रुपये देती है और गोवा सरकार 10 लाख रुपये तक की राशि देती है। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है, जहां ऐसे मामलों को लेकर कोई नियम नहीं है। अलग-अलग राज्यों में पीड़ितों को मिलने वाली राशि अलग-अलग है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मदन बी. लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने गुरुवार को सैद्धांतिक रूप से ऐसी स्कीम लागू करने की बात कही थी। बेंच ने कहा था, 'अलग-अलग राज्यों में पीड़ितों को अलग-अलग राहत राशि नहीं दी जा सकती। रेप के मामले में पीड़िताओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। देश भर में कॉम्पेन्सेशन की राशि एक समान होनी चाहिए।'
जानें, कैसे तय होगी राहत की राशि
जलने और ऐसिड अटैक से पीड़ित महिला यदि पूरी तरह जल जाती है तो 7 लाख रुपये की राशि मिलेगी और यदि 50 फीसदी शरीर झुलसता है तो यह आंकड़ा 5 लाख रुपये का होगा। स्कीम के मुताबिक ऐसिड अटैक की पीड़िता को शुरुआती 15 दिनों में 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी और उसके बाद दो महीने के भीतर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।